Differences between Voted & Charged Exp.
स्वीकृत और प्रभृत व्यय में अंतर
स्वीकृत व्यय | प्रभृत व्यय |
01.स्वीकृत व्यय में शामिल मदों के लिए निधियों की व्यवस्था के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है । उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है । | 01.प्रभृत व्यय के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है , किन्तु संसद व्यय के वारे में बहस कर सकते हैं । अत: प्रभृत व्यय में शामिल मदों के लिए निधियों की व्यवस्था के लिए केवल राष्ट्रपति की मंजूरी होती है । |
02.संसद इस प्रकार के खर्च को अस्वीकृत कर सकती है या इसमें कटौती या संशोधन करके स्वीकृत कर सकती है । | 02.संसद इस प्रकार के खर्च पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । |
03.समान्यत: सभी प्रकार के खर्च (प्रभृत व्यय के अलावा) स्वीकृत में शामिल होते हैं । | 03.इसमें तीन प्रकार के खर्च शामिल है . (i)CAG के वेतन, भत्ता एवं पेंशन। (ii) किसी न्यायालय के निर्णय डिक्री या अवार्ड (iii) संविधान या संसद के द्वारा प्रभृत घोषित किया गया खर्च । |
04. | 04. भारत के समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि |
05.वित्त संहिता प्रथम पैरा 302 | 05.वित्त संहिता प्रथम पैरा 303 |
No comments:
Post a Comment