ऋण शीर्ष रिपोर्ट
संदर्भ लेखा संहिता प्रथम पैरा 748-752
ऋण शीर्षों (Debt Head) जैसे लोन एवं एडवांस, पीएफ, जमा, अंतर सरकार समायोजन(Inter Govt. Adjustment) के अंतर्गत बकाया का रिपोर्ट है, जिसे ऋण शीर्ष रिपोर्ट कहते हैं।
यह रिपोर्ट प्रत्येक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (FA&CAO) द्वारा रेलवे बोर्ड को 10 सितंबर तक भेज देना चाहिए या रेलवे बोर्ड ने जो तिथि निश्चित की हो।
इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उसी समय सांविधिक लेखा परीक्षक को भी देनी चाहिए।
प्रतिलिपि को विधिवत लेखा परीक्षा के बाद एक प्रति रेल मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए जो कि 25 सितंबर तक पहुंच जाए।
DHR-समीक्षा
DHR को मुख्यतः समीक्षा करने का उद्देश्य है यह देखना कि बकाया बैलेंस कितना है पिछले वर्ष के मुकाबले बैलेंस में कमी बेशी का व्याख्या एवं साल के अंत में क्या बैलेंस रहने वाला है उस पर विचार देना है।
विभिन्न शीर्ष निम्नलिखित है-
(i) I- लघु बचत और भविष्य निधि (Small savings &PF balances)
(ii) K- जमा और अग्रिम (Deposits & Advances)
(iii) F- ऋण और अग्रिम ( Loan & Advances)(जो ऋण केंद्र सरकार से लेते हैं और कर्मचारियों को देते हैं)
(iv) M- रेमिटेंस अंतर सरकार समायोजन लेखा (Remittances inter Govt. Adjustment)
(v) सामान्य
वित्तीय वर्ष के लेखा बंद होने के बाद रिपोर्ट भेजने से पहले उपरोक्त प्रत्येक हेड की समीक्षा DHR टर्म के अनुसार करनी चाहिए। DHR बकाया के साथ विश्लेषण पर आधारित है इस रिपोर्ट के साथ ऑडिट का प्रमाण पत्र भी भेजा जाता है।
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